Varanasi : काशी विद्यापीठ व सम्बद्ध महाविद्यालयों में अभी नहीं होंगे छात्रसंघ चुनाव

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अगली सुनवाई तक लगाई रोक

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Varanasi : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय और इससे सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों के छात्रसंघ चुनाव पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने मामले में पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. इसके बाद दो हफ्ते में याची इसका प्रतिउत्तर दे सकेंगे. अब इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी.

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश अमन सिंह पटेल की याचिका पर दिया है. इसमें विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था. याची के अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी का कहना था कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी समेत अन्य कई मामलों में कोर्ट ने विश्वविद्यालय समेत सम्बद्ध डिग्री कालेजों के छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगाई है. ऐसे में याची के विश्वविद्यालय और इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रसंघ चुनावों पर रोक लगाने का आदेश दिया जा सकता है. अदालत में राज्य सरकार समेत पक्षकारों के वकील पेश हुए थे.

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छात्रनेता लम्बे समय से कर रहे आंदोलन

बता दें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्रसंघ चुनाव के लिए छात्रनेताओं ने पिछले दिनों धरना- प्रदर्शन किया था. दीक्षांत समारोह के पहले छात्रनेताओं ने पांच दिन तक प्रदर्शन किया. इस दौरान कुलपति ने छात्रनेताओं को आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया था. पिछले साल भी छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए छात्रनेताओं ने लम्बे समय तक आंदोलन किया था. उस दौरान सुरक्षा और फोर्स की कमी का हवाला देकर चुनाव टाला जाता रहा.

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