Varanasi : व्यासजी तहखाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

मस्जिद पक्ष ने खटखटाया था दरवाजा, हाईकोर्ट जाने का आदेश

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वाराणसी: जिला अदालत की ओर से बुधवार को व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ के अधिकार को लेकर दिये गये आदेश के बाद मस्जिद पक्ष ने बुधवार की देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई राहत नहीं दी है. वहीं मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट जाने के आदेश दिये गये हैं. जिला जज डॉ. अजय कृष्णी विश्वेश ने मंदिर पक्ष को व्यासजी तहखाने में पूजा करने की अनुतमि दे दी है. उन्होंने अपने आदेश में वाराणसी जिला प्रशासन को आदेश दिया कि सात दिनों के भीतर व्यासजी तहखाने में पूजा- पाठ की उचित व्यवस्था की जाये. न्यायालय के नियमित पूजा का आदेश जारी होने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. जिलाधिकारी एस राजलिंगम व पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने देर रात ज्ञानवापी का दौरा किया और वस्तुुस्थिति की जानकारी लेने के साथ न्यायालय के आदेश के पालन के बाबत दिशानिर्देश दिये.

झटका खाने के बाद मस्जिद पक्ष सक्रिय

जिला अदालत में झटका खाने के बाद मस्जिद पक्ष सक्रिय हो गया. इसी क्रम में ज्ञानवापी मस्जिद से जुडी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी देर रात सुप्रीम कोर्ट पहुंची. कमेटी की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद के व्यासजी तहखाने में पूजा को रोकने की मांग की गई. सुबह करीब 4 बजे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई की. उन्होंने तत्काल कोई राहत देने से इन्कार करते हुए मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया. सूत्रों के मुताबिक अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से वकीलों की टीम ने अल सुबह सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने मामला रखा था. मस्जिद पक्ष ने व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की. निचली अदालत के आदेश पर तुंरत रोक लगाने की मांग करते हुए मस्जिद पक्ष का कहना था कि हमें दूसरे कानूनी राहत के विकल्प के लिये समय मिले, इसके लिए आदेश दिये जायें.

डीएम बोले आदेश का हो रहा पालन

ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने के संबंध में अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी पहुंचे जिलाधिकारी ने कहा कि न्यामयालय के आदेश का पालन कराया जा रहा है. इस बीच जानकारी मिली है कि श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के सामने से रास्ता काट कर व्यासजी के तहखाने के लिए आने-जाने की व्यवस्था की गयी है. एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार तहखाने में मूर्तियों को रख कर उनकी पूजा-अर्चना शुरू की गयी है.

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सुरक्षा चौकस

बता दें कि कोर्ट का आदेश आने के बाद ज्ञानवापी – विश्‍वनाथ मंदिर परिक्षेत्र की सुरक्षा चौकस कर दी गयी है. क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं. कमिश्नरेट की सोशल मीडिया सेल को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर सतर्कता से नजर रखने को कहा गया है. ज्ञानवापी परिसर के आसपास के इलाकों में चप्पे- चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं. वहीं अदालत के पूजा करने के आदेश के बाद सोशल मीडिया पर मामला ट्रेंड कर रहा है.

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