पढ़ें, यूपी में कल से क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा?

4 मई से लॉकडाउन 3.0 लागू हो जाएगा। यह लॉकडाउन 2 सप्ताह का है यानि 17 मई को यह खत्म होगा

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4 मई से लॉकडाउन 3.0 लागू हो जाएगा। यह लॉकडाउन 2 सप्ताह का है यानि 17 मई को यह खत्म होगा। यह लॉकडाउन पहले के दो लॉकडाउन से थोड़ा लचीला है। इसमें कुछ जगहों और चीजों को सख्त निर्देशों के साथ खोला जाएगा।

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर बताया कि कल सुबह से नई गाइड लाइन लागू होगी जो दो हफ्ते तक चलेगी। वैसे तो प्रदेश को तीन जोन में बांटा गया है जिसमें अलग-अलग तरह की रियायतें दी जा रही है।

अवनीश अवस्थी ने बताया कि इस अवधि में विमान सेवा, रेल यात्रा को प्रतिबंधित किया गया। स्कूल, कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे। मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। खेल, मनोरंजन, धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा। पूजा स्थलों को बंद किया गया

उन्होंने कहा कि धारा 144 के अंतर्गत आदेशों का पालन होगा। 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर से न निकलें। 65 साल के ऊपर के व्यक्ति घर से न निकलें। गर्भवती महिलाएं घर से न निकलें।

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सभी जोन के लिए लागू नियम-

समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्हें एक से ज्यादा बीमारी हो, गर्भवती स्त्री और दस साल से छोटे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के लिए बाहर निकल सकेंगे।

माल/वस्तुओं/खाली ट्रक के अंतरराज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी।

सभी जोन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मनाना दुकानदार के लिए आवश्यक होगा।

केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति होगी।

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