UP: खुलने जा रहे मॉल्स और मंदिर, इस तरह मिलेगी एंट्री, ये होंगे नियम-कानून

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अनलॉक 1 में केंद्र सरकार ने मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी है। इसके तहत पहले चरण में नॉन कंटेनमेंट क्षेत्रों में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट 8 जून को फिर से खुलने जा रहे हैं।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी इन सभी जगहों को आम जनता के लिए खोला जाएगा। इस संदर्भ में प्रदेश की योगी सरकार ने एडवाइजरी जारी की है।

धर्म-स्थल/पूजा-स्थलों के संबंध में दिशा-निर्देश

प्रत्येक धर्म-स्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हो।

प्रवेश-द्वार पर सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए।

एवं इन्फ्रारेड-थर्मामीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए।

जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

लाइनों में सभी व्यक्ति एक-दूसरे से कम से कम 6 फिट की शारीरिक दूरी पर रहेंगे।

बैठने के स्थानों को भी सोशल-डिस्टेन्सिंग के अनुसार व्यवस्थित किया जाए।

शॉपिंग-मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

समस्त स्थानों पर CCTV कैमरे लगातार चालू हालत में रहने चाहिए

प्रवेश-द्वार पर सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए

एवं इन्फ्रारेड थर्मोमीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए।

फेस-कवर/मास्क पहनने वाले कर्मियों/ग्राहकों/आगन्तुकों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी

होटल एवं रेस्टोरेन्ट, मॉल के अन्दर रहने के दौरान पूरे समय फेस-कवर/मास्क पहने रहना होगा।

मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं बाहरी परिसरों जैसे पार्किंग स्थल आदि पर भीड़ प्रबन्धन करते समय सोशल-डिस्टेंन्सिग का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

मॉल एवं होटल परिसर के अन्दर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टॉल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

होटल मॉल, एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं प्रवेश हेतु लाइनों में सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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