UP News: प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों के मद्देनजर धारा 163 लागू कर दी गई है. बताया जा रहा है कि होली, ईद, चैत्र नवरात्रि, आगामी कई प्रतियोगी परीक्षाओं और धरना प्रदर्शन के चलते पुलिस ने यह अहम् कदम उठाया है. पुलिस के मुताबिक शहर में 14 मार्च से लेकर 12 मई तक धारा 163 ( पूर्व में धारा 144 ) लागू रहेगी.
इस जगह नहीं हो सकेगी ड्रोन शूटिंग…
बता दें कि धारा 163 लागू होने के बाद लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, विधानसभा समेत सरकारी दफ्तरों के आसपास ड्रोन कैमरों से शूटिंग नहीं की जा सकेगी. वहीं धारा 163 का उल्लंघन करना धारा 223 व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा. लखनऊ पुलिस की ओर से बताया गया कि मार्च से मई महीने के बीच कई महत्वपूर्ण त्योहार, कार्यक्रम और विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होनी है.
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धरना-प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं…
इसके चलते बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल (ईको गार्डेन) को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही इस अवधि में सरकारी दफ्तरों, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और विधानभवन के आसपास नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन कैमरे से शूटिंग नहीं की जा सकेगी.
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इस दौरान ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैल गाड़ी, भैसा गाड़ी, तांगागाड़ी और अग्नि संबंधी उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ, घातक पदार्थ हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.