उन्नाव दुष्कर्म : पुलिस की चार्जशीट में शिवम और शुभम दोषी
उन्नाव दुष्कर्म में पीड़िता की मौत के तीन दिन बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। चार्जशीट में शिवम और शुभम को अपराध का दोषी ठहराया गया है। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाईं ने बताया कि सोमवार को रायबरेली की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।
इसमें कहा कि केस की सुनवायी फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी।
और मुकदमा सिर्फ रायबरेली में ही चलाया जाएगा।
पुलिस का कहना है कि चार्जशीट में आरोप के समर्थन में दिये गये सबूत पुख्ता हैं।
जिसमें मोबाइल फोन का स्थान और मौजूदगी शामिल है, जिसमें कई लोगों की गवाही दी गई है।
पीड़िता ने दावा किया था कि दिसंबर 2018 में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।
मार्च में रायबरेली के लालगंज पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पीड़िता को किया आग के हवाले-
पांच दिसंबर को पीड़िता कोर्ट में सुनवाई के लिए रायबरेली जा रही थी।
तभी उसके गांव में आरोपियों ने उसे आग के हवाले कर दिया।
सोमवार को दायर आरोप पत्र में शिवम और शुभम नाम के दोनों आरोपियों पर दुष्कर्म, सबूत नष्ट करने और डराने-धमकाने का आरोप लगाया गया है।
हत्या से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 302 भी आरोप पत्र में शामिल थी।
पीड़िता ने बुरी तरह से जलने के कारण दम तोड़ दिया था।
दोनों उन पांच आरोपियों में से हैं जिन्होंने उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता को जला दिया था।
सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
क्या है पूरा मामला-
एक साल पहले शिवम लड़की को शादी के बहाने रायबरेली ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया।
आरोप पत्र में कहा गया किशिवम ने वहां किराए पर एक मकान लिया।
मकान मालिक से पीड़िता का परिचय अपनी पत्नी के रूप में कराया।
शिवम पर लड़की से शादी करने का दबाव डालने के बाद पीड़ित परिवार को धमकियां दी गईं।
जब शिवम और उसके परिवार ने शादी से इनकार कर दिया तो शिकायतकर्ता ने उन्नाव छोड़ दिया।
शर्मिंदगी से बचने के लिएलालगंज में अपनी रिश्तेदार के साथ रहने लगी।
जांच के दौरान, सिंह ने कहा किआरोपियों के कई बयान झूठे पाए गए और दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई, जिन्हें अदालत में पेश किया गया।
यह भी पढ़ें: उन्नाव पीड़िता का अंतिम संस्कार, परिवार को 25 लाख और पक्के मकान का वादा
यह भी पढ़ें: बेटियों की बचाने के लिए बनारस की गलियों में घूमता एक पिता