देश में कल से लागू हो जाएंगे तीन नए आपराधिक कानून…

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देश में कल से भारत के तीन नए आपराधिक कानून  लागू हो जाएंगे. कल से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्यं अधिनियम लागू हो रहे हैं.

कार्यान्वन की तैयारी के लिए सरकार ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक कर तैयारियां की है. इतना ही नहीं सरकार ने इस दिन को मनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों की तैयारी की है.

देखें क्या है खास कार्यक्रम…

परिचालन प्रशिक्षण, प्रचार- जागरूकता, तकनीति उन्नयन, पुलिस की क्षमता, कानूनी मामले और योजनावृद्ध कार्यक्रम आयोजित होंगे.

परिचालन प्रशिक्षण…

बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है कि नए कानून को 2024 -25 शैक्षणिक वर्ष से विश्वविद्यालयों और कानूनी शिक्षा केंद्रों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए. स्कूली शिक्षा विभाग अक्टूबर से मार्च के बीच कक्षा 6 के ऊपर के छात्रों के लिए विशेष मॉडल बनाएगा. कल के लागू होने वाले नए कानून को लेकर मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ने IAS / IPS / न्यायिक अधिकारियों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है.

वहीं, इस कानून को लागू के बारे में बताने के लिए 21 जून और 25 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्रालय ने दो वेब सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें एक
हिंदी और दूसरा अंग्रेजी में आयोजित किया गया था.

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प्रचार जागरूकता…

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो समन्वित प्रचार अभियान के लिए अंतर मंत्रालय समूह के प्रयासों का समन्वय कर रहा है. सभी विभागों के साथ पोस्टर और फ्लायर बनाए गए हैं. वहीं, लोगों को इस कानून के बारे में बताने के लिए प्रेस विज्ञप्ति, इन्फोग्राफिक्स आदि के माध्यम से समझाने की योजना बनाई गई है. इतना ही नहीं प्रेस सूचना ब्यूरो ने देश की 20 राज्यों की राजधानी में क्षेत्रीय मीडियकर्मियों के लिए वार्ता और कार्यशालाएं आयोजित की गई है. एक अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय मीडिया की भागीदारी की बदौलत वार्तालाप को महत्पूर्ण समर्थन मिला है.

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