कोर्ट ने बंगाल सरकार को दिया बड़ा झटका. जानें किस मामले में …
नई दिल्ली: संदेशखाली मामले में बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है. बता दें की कोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं पर कथित अत्याचार करने वाले और ईडी की टीम पर हमले के आरोपित तृणमूल कांग्रेस के निष्काषित नेता शाहजहां शेख के मामले में तुरंत सुनवाई से इंकार कर जांच सीबीआई को सौंपने को कहा है.
जानें क्या था हाईकोर्ट का फैसला-
बता दें की संदेशखाली मामले में आरोपित और TMC के नेता शेख शाहजहां के ऊपर हुई ED कि छापेमारी के दौरान की गई पत्थरबाजी के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आदेश में कहा था की सरकार शाहजहां को CBI को सौंप दें लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई. याचिका मे पश्चिम बंगाल सरकार ने दलील दी है कि हाईकोर्ट द्वारा 4.30 बजे तक का समय दिया गया जो हमारे अधिकारों का हनन करता है. सरकार ने कहा कि सीबीआई को केस ट्रांसफर करना गलत है. ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का उल्लंघन है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा-
बता दें कि SC ने बंगाल के TMC नेता शेख शाहजहां के मामले में तुरंत सुनवाई की कार्यवाही को ठुकरा दिया है. कोर्ट ने कहा कि वह मामले में तारीख देगी और उसके बाद मामले में सुनवाई करेगी. जस्टिस खन्ना ने उन्हें सीजेआई बेंच के सामने इसका जिक्र करने को कहा. जस्टिस खन्ना ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया और कहा कि सीजेआई तारीख तय करेंगे.
जनवरी में हुआ था ED पर हमला-
गौरतलब है कि बंगाल हुए राशन घोटाले मामले में ED कि टीम शेख शाहजहां के घर पहुंची थी. उस दौरान करीब 200 लोगों ने ED की टीम पर हमला कर दिया था जिसमें ईडी के कई अधिकारी घायल हो गए थे. इस घटना के करीब महीने भर बाद शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया था.
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CBI पहुंची हाईकोर्ट-
शेख शाहजहां के मामले में बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट का रुख किया है. बताया जा रहा है कि मामला अभी सूचीवद्ध नहीं हुआ है जिसके बाद CBI ने तुरंत हाई कोर्ट का रुख अपनाया है लेकिन अभी शेख शाहजहां ईडी की गिरफ्त में है.