प़ॉक्सो एक्ट में संसोधन, रेप के दोषियों को सजा-ए-मौत

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नाबालिगों से रेप की बढ़ती घटनाओं पर सख्ती बरतते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने को मंजूरी दे दी। इसके लिए जल्द ही अध्यादेश जारी होगा। हालांकि सरकार की ओर से अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।

रेप पर मौत की सजा

मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे से लौटते ही कैबिनेट की बैठक बुला ली। प्रधानमंत्री आवास पर करीब ढाई घंटे तक चली बैठक में पॉक्सो ऐक्ट में संशोधन पर सहमति बनी।सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की बढ़ती घटनाओं से देशभर में गुस्सा है। केंद्रीय कैबिनेट ने 16 साल से कम उम्र की लड़कियों से रेप पर सख्त सजा देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप करनेवाले को मौत की सजा मिलेगी।

उन्नाव रेप पीड़िता ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद

केंद्र सरकार द्वारा पाक्सो एक्ट में संशोधन की मंजूरी के बाद उन्नाव रेप पीड़िता ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।  वही संसोधन में पीड़िता ने 12 वर्ष की जगह 16 वर्ष की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग की है। पीड़िता ने कहा कि जो भी ऐसा घिनौना काम करता है उसे 3 महीने के अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए।

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कठुआ, सूरत और इंदौर रेप मामले के बाद कड़ी सजा की हो रही थी मांग

कठुआ गैंगरेप, सूरत और अब इंदौर की घटनाओं के बाद ऐसे गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। सख्त कानून न होने की बात करते हुए केंद्र सरकार को भी कठघरे में खड़ा किया जा रहा है। देश में कई जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पॉक्सो ऐक्ट में संशोधन कर 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ रेप के मामलों में सजा-ए-मौत का प्रावधान जोड़ा जाएगा।

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