Tenant Rights: अब किराए के घर में मिलेगा मालिकाना अधिकार…

अब मकान मालिक का नहीं चल पाएगा हुक्मनामा

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Tenant Rights: यदि आप भी किराए के मकान में रहते हैं और किराया देने के बावजूद भी आपका मकान मालिक आपको किसी न किसी वजह से परेशान करता रहता है तो, अब से वह ऐसा नहीं कर पाएगा. क्योंकि किराए पर लेकर मकान रहने वालों के लिए हमारी न्याय प्रणाली में कुछ अधिकार दिए गए है. जिसे जानना बेहद जरूरी है ताकि, आप अपने मकान मालिक के शोषण से खुद को बचा सके तो, आइए जानते हैं एक किरायदार को कितने अधिकार दिए गए है.

किराया नियंत्रण कानून

1948 में एक केंद्रीय किराया नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था जिसका उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि मकान मालिकों और किरायेदारों के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाएगा. यह अधिनियम भी संपत्ति को किराये पर देने के नियम बताता है. याद रखें कि प्रत्येक राज्य का किराया नियंत्रण कानून अलग है. हालांकि, यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है.

मालिक अनुचित रूप से नहीं कर सकता है बाहर

यदि आपने किराये पर एक कमरा लिया है और मकान मालिक अचानक आकर आपको बेदखल कर देता है तो, यह कानूनी रूप से गलत है. बिना किसी वाजिब कारण के निष्क्रिय करना गलत है. लेकिन अगर आप ने पिछले दो महीने से किराया नहीं दिया है, उसकी संपत्ति पर अवैध या व्यावसायिक काम कर रहे हैं या संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो, वह आपको कमरे से बाहर निकाला जा सकता है. किरायेदार को घर से बाहर निकालने के लिए मकान मालिक को पंद्रह दिन का नोटिस पीरियड देना चाहिए.

आवश्यक मदद

यदि आपने किराये पर कमरा लिया है तो, आपको अपने मकान मालिक से बिजली कनेक्शन, स्वच्छ पेयजल और पार्किंग की सुविधाओं के बारे में पूछना चाहिए. कोई मकान मालिक इन सब बातों से इनकार नहीं कर सकता है. अगर कोई यह सब देने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ संबंधित अधिकारी कानूनी कार्रवाई कर सकता है.

किराए की सीमा

मकान मालिक मनमाना किराया नहीं वसूल सकता है. मकान मालिक को 3 महीने पहले नोटिस देना होगा. इसके साथ ही मकान मालिक को बाजार दर का भुगतान करना होगा, किराया के साथ संपत्ति का मूल्य घटना चाहिए.

किरायेदारों के उत्तराधिकारी

यदि कोई मकान में अपने परिवार के साथ रहता है और उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, तो मकान मालिक मृतक के परिवार को बेदखल नहीं कर सकता है. शेष समय के लिए मकान मालिक घर में रहने के लिए एक नया अनुबंध बना सकता है.

सुरक्षा और रखरखाव जमा

मकान मालिक को कमरे का रखरखाव करना होगा. इसमें बिजली और पानी के किराये का भी जिक्र है. इसके अलावा, मकान मालिक किरायेदार से सिक्योरिटी मनी जमा करता है, जिसे किरायेदार के घर छोड़ने के एक महीने बाद या पहले के बकाए में समायोजित करके भुगतान करना होता है, देना आवश्यक है.

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निजता का अधिकार

किराया समझौता होने के बाद मकान मालिक किरायेदार के कमरे में प्रवेश करके उसे परेशान नहीं कर सकता है. दूसरे शब्दों में मकान मालिक किरायेदार को परेशान नहीं कर सकता है, मकान मालिक को पहले किरायेदार के कमरे में जाने से पहले अनुमति लेनी होगी.

 

 

 

 

 

 

 

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