दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री के खिलाफ याचिका को किया खारिज

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लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमें मोदी को 6 साल के लिए बैन करने की बात कही गई थी. इतना ही नहीं याचिका में लोकसभा चुनाव के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने के साथ अचार संहिता के उल्लंघन की बात कही गई थी. इसी याचिका पर नरेंद्र मोदी को 6 साल के लिए चुनाव पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कही गई थी.

सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने कहा कि यह याचिका पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यह याचिका चुनाव आयोग को एक पूरी तरह से कार्य करने का आदेश दे रही है.

कोर्ट ने क्या कहा?…

दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की इस दलील पर गौर किया और कहा कि याचिकाकर्ता ने जो बातें कहीं है उसपर फैसला लिया जाएगा. चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि हम इस पर कानून के तहत कार्यवाही करेंगें. कोर्ट ने याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि मौजूदा रिट याचिका पूरी तहत गलत है. याचिकाकर्ता का मानना है कि उल्लंघन हुआ है और इस पर चुनाव आयोग फैसला करेगा.

मोदी के भाषण का किया जिक्र…

चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि इस तरह के मामले रोज आते है. उनपर कानूनी कार्यवाही की जाती है. वकील आनंद जोंधले की ओर से दायर याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल को पीलीभीत में दिए गए भाषण का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ हिन्दू- मुस्लिम, देवी- देवताओं बल्कि धर्म के नाम पर वोट मांगें और हिन्दू- मुस्लिम पर भी टिप्पणी की.

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ECI से किया गया संपर्क

याचिकाकर्ता ने कहा कि भले ही उन्होंने IPC की धारा 153 ए तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ पहली सूचना और मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की प्रार्थना के साथ चुनाव आयोग से संपर्क किया था. लेकिन इस मामले में आयोग ने कोई कार्यवाही नहीं की.

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