सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा VVPAT मामले में नोटिस
चुनावों में ईवीएम मशीनों और वीवीपैट (VVPAT) को लेकर राजनीतिक दल सवाल उठाते रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के आधार पर चुनाव आयोग को वीवीपैट के संदर्भ में नोटिस भेजा है। बता दें कि ये 21 विपक्षी दलों की कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें ईवीएम और 50 फीसदी वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग की गयी थी।
ईवीएम और 50 फीसदी वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांगः
शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 21 दलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 25 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में चुनाव आयोग का एक वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हो।
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इन्होने SC में दाखिल की थी याचिका:
याचिकाकर्ताओं में एनसीपी के शरद पवार, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, तृणमूल के डेरेक ओ. ब्रायन, लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव, सपा के अखिलेश यादव, बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा, द्रमुक के एमके स्टालिन, सीपीएम के टीके रंगराजन, राजद के मनोज कुमार झा, एनसी के फारुख अब्दुल्ला, सीपीआई के एसएस रेड्डी, जेडीएस के दानिश अली, रालोद के अजीत सिंह, एआईडीयूएफ के मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल, हम के जीतन राम मांझी, प्रो. अशोक कुमार सिंह, तेदेपा, ‘आप’ आदि शामिल हैं।
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