अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, 1 जून तक मिली जमानत

0

नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए यह राहत दी है. कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत दी है जबकि उन्होंने जुलाई तक जमानत दिए जाने की मांग की थी.

संजीव खन्ना बेंच ने दिया आदेश…

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं. केजरीवाल को (अब समाप्त हो चुकी) दिल्ली आबकारी शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था.

हाल ही में ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था. इसमें केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक. वहीं, ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी. हालांकि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी.

जेल में बंद सभी राजनेता कर सकते हैं राहत की मांग

ईडी ने कहा था कि ऐसा समझना संभव नहीं होगा कि एक छोटे किसान या व्यापारी का काम किसी उस राजनीतिक नेता के प्रचार से कम महत्वपूर्ण है जो स्वीकार करता है कि वह चुनाव नहीं लड़ रहा है. कहा कि यदि केजरीवाल को उनकी पार्टी के लिए लोकसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए एक राजनीतिज्ञ होने के कारण कोई अंतरिम राहत दी जाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेल में बंद सभी राजनीतिज्ञ यह दावा करते हुए समान राहत की मांग करेंगे कि वे भी इस श्रेणी में आते हैं.

चुनाव प्रचार कोई संवैधानिक अधिकार नहीं

ईडी ने हलफनामे में कहा था, ‘इस बात को ध्यान में रखना प्रासंगिक है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक, यहां तक कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी दलीलों के मद्देनजर अंतरिम जमानत के आग्रह को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा जो संविधान की मूल विशेषता है. केवल राजनीतिक चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ होगा और भेदभावपूर्ण होगा क्योंकि प्रत्येक नागरिक का कार्य/व्यवसाय/पेशा या गतिविधि उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है.

ट्रायल कोर्ट भी जाएगा SC का आर्डर…

कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत का आदेश दिल्ली की ट्रायल कोर्ट को भेजा जाएगा और उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश का आर्डर रिलीज करेगा. जिसके बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल को तिहाड़ से रिलीज किया जाएगा.

भाजपा सांसद बदल सकते हैं पाला, करेंगे साइकिल की सवारी

आज जेल से रिहा हो सकते हैं केजरीवाल…

बता दें कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. लेकिन उन्हें जेल से बहार आने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. SC का आर्डर ट्रायल कोर्ट भेजा जाएगा जहाँ जमानत की शर्ते तय की जाएंगी और बेल बांड भरा जाएगा. उसके बाद यह आदेश फिर SC जाएगा. कहा जा रहा है कि अगर यह प्रक्रिया आज शाम 4 बजे तक पूरी होती है तो केजरीवाल आज रिहा होंगे नहीं तो उन्हें कल का इंतजार करना होगा.

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More