SC ने स्वीकार की राहुल गांधी की माफी, कहा – बयान देते वक्त सावधानी बरते
शीर्ष न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना के मामले में राहत दे दी है। इसके साथ ही राहुल गांधी की माफी भी स्वीकार कर ली है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को बयान देते वक्त सतर्क रहना चाहिए।
दरअसल राहुल गांधी ने चुनावी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘चौकीदार चोर है’ नारे का इस्तेमाल किया था।
इसी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर शीर्ष अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया।
बीजेपी नेता द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई-
सुप्रीम कोर्ट आज ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाया।
ये याचिका बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर की गई थी।
याचिका में मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के बयानों को राजनीति से जोड़ा है।
इस मामले में राहुल गांधी की ओर से माफीनामा भी दायर किया गया था।
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