…तो क्या पहली बार आजाद भारत में होगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ?
18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई 2024 तक चलेगा. 9 दिवसीय इस विशेष सत्र में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा. इस दौरान नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण भी कराया जाएगा. लेकिन इन सब के बीच इस बार का लोकसभा स्पीकर का चुनाव दिलचस्प होगा, ऐसा लगता है. इसका कारण यह है कि, सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन भी लोकसभा स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं. यदि ऐसा होता है, तो लोकसभा स्पीकर पद के लिए एक बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी और आजाद भारत में यह पहली बार होगा कि, देश की आजादी के बाद से अबतक स्पीकर को सर्वसम्मति से चुना गया है, लेकिन इस बार पहली बार चुनाव हो सकता है.
महागठबंधन उतार सकता है अपना उम्मीदवार
आपको बता दें कि, पहली बार ऐसा होने जा रहा है लोकसभा स्पीकर का चुनाव कराया जाएगा और लोकसभा में दोबारा चुने गए चार स्पीकर हैं: जीएस ढिल्लो, एमए अयंकर, जीएमसी बालयोगी और बलराम जाखड़ के नाम शामिल है. हम कह रहे हैं कि, महागठबंधन भी अपने उम्मीदवार को लोकसभा स्पीकर चुनाव में उतार सकता है. दरअसल, इस बार विपक्षी इंडिया महागठबंधन भी डिप्टी स्पीकर का पद चाहता है. साथ ही गठबंधन ने कहा कि, डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो, वे स्पीकर पद के लिए चुनाव लड़ेगे.
इसी दौरान कांग्रेस नेता ने न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान कहा है कि, ”अगर केंद्र सरकार किसी विपक्ष के नेता को लोकसभा के डिप्टी स्पीकर बनाने के लिए सहमत नहीं होती है तो हम लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे.” आपको बता दें कि, सामान्य तौर पर लोकसभा अध्यक्ष का पद सत्ताधारी पार्टी के पास रहता है और उप लोकसभा अध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहता है, लेकिन पिछली लोकसभा में यह पद खाली रहा था.
26 जून को होगा स्पीकर का चुनाव
आपको बता दें, ब्रिटिश इंडिया में 1919 में भारत एक्ट लागू किया था, जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया था. उस वक्त राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव के प्रावधान का उल्लेख करता है. बता दें कि, पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर और एमए अयंगर पहले डिप्टी स्पीकर थे.
इस बार 26 जून को 18वीं लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा. स्पीकर का चुनाव होने के बाद स्पीकर ही डिप्टी स्पीकर का चुनाव करेंगे. 18वीं लोकसभा का विशेष सत्र 24 जून से शुरू होगा, जिसमें सभी नवनिर्वाचित सांसदों को दो दिनों में शपथ दिलाई जाएगी. 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी.
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कैसे चुना जाता है लोकसभा स्पीकर ?
लोकसभा और नई सरकार बनाने के बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है, जो नवनिर्वाचित सदस्यों (सांसदों) को शपथ दिलाता है. लोकसभा में सबसे प्रसिद्ध सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है. लोकसभा स्पीकर के चुनाव केवल प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में होते हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर स्पीकर के उम्मीदवार का नाम घोषित करते हैं, इसके साथ ही प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री इसके बाद नाम का प्रस्ताव करते हैं.