अभी नहीं खुलेगा शम्भू बॉर्डर, SC ने दिया यथास्थिति बनाए रखने का आदेश …
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सटे शम्भू बॉर्डर खोलने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि इसके लिए एक कमेटी बने जिसमें राज्य सरकार और कृषि एक्सपर्ट हो. हरियाणा और पंजाब कोर्ट को नाम सुझाएं जो इस कमेटी का नाम हो सकते है. कोर्ट ने एक हफ्ते में इनसे नाम मांगे है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शम्भू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है.
हरियाणा सरकार ने दायर की थी याचिका…
बता दें कि शम्भू बॉर्डर पर बैठे किसानों पर आए फैसलों को लेकर हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. शंभू बॉर्डर अभी खुलेगा या नहीं इसको लेकर फिलहाल अभी सुनवाई नहीं हो सकी और इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुंइया की बेंच में होगी.
हम भी जनता की असुविधा से परेशान : हरियाणा सरकार
हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की. उन्होंने कहा कि हम भी जनता की असुविधा से चिंतित हैं, लेकिन वहां अब भी 500-500 प्रदर्शनकारी मौजूद हैं. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आखिरकार आप राज्य हैं. आपको कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए. जनता की परेशानियों को लेकर हम भी चिंतित हैं.
आपके बयानों से साफ है भरोसे की कमी है : SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके बयानों से साफ है कि भरोसे की कमी है. एसजी ने कहा कि हम उनके रेजिडेंट पार्ट पर नहीं हैं कि उन्होंने AC लगा रखा है गाड़ियों में. हम टैंक के रूप में उन्होंने जो गाड़ियों को बनाया है, उसको लेकर चिंतित है. पंजाब सरकार ने कहा कि हाइवे को बंद करने राज्य के लिए गंभीर परिणाम हैं.
पंजाब सरकार ने कहा- बॉर्डर सील करने से आर्थिक नुकसान
पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि बॉर्डर सील करने से पंजाब को आर्थिक नुकसान हो रहा है. पंजाब ने कहा कि नेशनल हाइवे को अनिश्तितकाल के लिए बंद नहीं रखा जा सकता.
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नेशनल हाइवे को कब तक बंद करके रख सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट
SC ने कहा कि हम इस सुझाव को सरकार के सामने रखेंगे. SC ने कहा कि आपको एक ऐसा व्यक्ति भेजना होगा, जो दोनों तरफ से हो. आप नेशनल हाइवे को कब तक बंद कर के रख सकते हैं. एसजी ने कहा कि लेकिन नेशनल हाइवे पर JCB और ट्रैक्टर ट्रॉली की इजाजत नहीं दे सकते. तुषार ने कहा कि हाईकोर्ट के एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हाइवे खोलने के आदेश पर रोक लगनी चाहिए. जेसीबी आदि को वार टैंक बना दिया गया है. अदालत ये तस्वीरें देखें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कृषि एक्सपर्ट पंजाब या हरियाणा का भेज सकते है ? एसजी इसके बारे में अदालत को सूचित करेंगे. JCB और ट्रैक्टर को वार ट्रैंक के रूप में बनाया गया है.