नोएडा में 30 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा-144 : पुलिस कमिश्नर

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गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा-144 की अवधि बढ़ा दी गई है। अभी तक जिले में 5 अप्रैल 2020 तक ही धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी। इस बीच लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ा कर 14 अप्रैल तक कर दी गई है। लिहाजा इसी के चलते धारा 144 की समयावधि भी जिले में बढ़ाई गई है।

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रविवार को यह जानकारी जिला पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने दी। जिला पुलिस कमिश्नर की अनुमति के बाद इस आशय के आदेश जिला पुलिस कमिश्नर मुख्यालय ने जारी कर दिए है। यह आदेश अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी द्वारा जारी किये गए हैं।

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जिला पुलिस कमिश्नर मुख्यालय से जारी आदेश के मुताबिक, “अब 30 अप्रैल 2020 तक किसी भी स्थान पर पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पूर्ण पाबंदी होगी। कोई भी सभा या कार्यक्रम भी शहर में आयोजित नहीं होगा। साथ ही सामाजिक, राजनितिक कार्यक्रम भी धारा 144 लागू रहने तक पाबंद रहेंगे। अगर इस अवधि में कोई भी शख्स या संस्था धारा 144 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही होगी।”

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