बहुचर्चित संवासिनी कांड : राज्यसभा सांसद रणदीप सूरजेवाला के खिलाफ फिर जारी हुआ गैर जमानती वारंट

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वाराणसी:23 साल पुराने बहुचर्चित संवासिनी कांड के मामले में आयुक्त कार्यालय में की गई तोड़फोड़ के प्रकरण में कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सूरजेवाला के खिलाफ मंगलवार को अदालत ने तीसरी बार गैर जमानती वारंट जारी किया है. इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अवनीश गौतम की अदालत ने सूरजेवाला की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 नवम्बर की तिथि निर्धारित की है.

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रणदीप सूरजेवाला

राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सूरजेवाला के खिलाफ इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई हुई. अभियोजन की तरफ से एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने पक्ष रखा. अदालत ने कहा वर्ष 2000 के इस पुराने मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर त्वरित निस्तारित करना है. आरोपित के खिलाफ कई तारीखों से गैर वारंट जारी है, फिर भी वह हाजिर नहीं हो रहा है. अदालत इससे पहले दो बार सूरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी थी. अब तीसरी बार गैर जमानती वारंट जारी करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को उनकी गिरफ्तारी के लिए पत्र लिखा है.
गौरतलब है कि बहुचर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं को फर्जी ढंग से आरोपित बनाए जाने के विरोध में 21 अगस्त 2000 को भारतीय युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सूरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष एसपी गोस्वामी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आयुक्त कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया था. आरोप है कि इन नेताओं ने कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ और हंगामा किया था. इसी मामले में रणदीप सूरजेवाला समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय होना है.

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