1982 में डकैती 2023 में सजा, जानें क्या है 41 साल पुराने गुनाह की पूरी कहानी ..

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कहते है ‘ हर चीज की कीमत वक्त तक होती है, वक्त खत्म कीमत खत्म’ इस बात का उदाहरण पेश करता एक मामला सामने आया है। जिसमें कोर्ट नें पूरे 41 सालों के बाद एक डकैती के मामले में सजा सुनाई है और इससे भी ज्यादा मजाक की बाद ये है गुनाह के 7 आरोपियों में से 6 की मौत हो चुकी है। 41 सालों के बाद सुनाए गए इस फैसले में ADJ फर्स्ट की कोर्ट ने 41 साल बाद डकैती के मामले में एक अभियुक्त को 10 साल कारावास की सजा सुनाई दी है। अब इसे कानून का सुस्त रवैया कहे या अपराध के मामलों की अधिकता ये आप ही जानें.. बाकी आइए जानते है क्या है पूरा मामला …

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जानें क्या है पूरा मामला

यह पूरा मामला हाथरस के थाना सासनी इलाके के अंतर्गत आने वाले बसगोई का है। साल 1982 में 7 बदमाशों ने रात में डकैती को अंजाम दिया था, धारदार हथियारों से लैस 7 बदमाशों ने एक परिवार को अपनी डकैती का निशाना बनाया था। इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सासनी पुलिस ने इस मामले की पड़ताल शुरू कर दी, जिसमें पुलिस की टीम ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और वही पांच अभियुक्त फरार थे। पुलिस गिरफ्तार हुए दोनों अभियुक्तों को जेल में डाल दिया था।

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मामले के वकील ने कही ये बात

हाथरस न्यायालय ADJ फर्स्ट में विचाराधीन 41 साल पुराने इस मामले में शनिवार को एक मात्र जीवित आरोपी को 10 साल कारावास व दस हजार का जुर्माना लगाते हुए सजा सुनाई है। इसके साथ ही डकैती के मामले की पैरवी कर रहे वकील राजपाल सिंह दिसवार ने बताया कि,41 साल पहले सासनी क्षेत्र के गांव बसगोई में डकैती की घटना को अंजाम देने आए 7 डकैतों को सूचना के आधार पर पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया और मौके पर दो अभियुक्तों को पुलिस ने असलहा सहित गिरफ्तार किया गया था । पांच अभियुक्त मौका देख घटनास्थल से फरार हो गए। अब तक सात में से छह अभियुक्तों की मृत्यु भी हो गई। आज हाथरस न्यायालय ने 41 साल से विचाराधीन मामले में जीवित रहे भोले नामक एक अभियुक्त को आज 10 साल की सजा सुनाई गई है.

 

 

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