तलवार दंपति डासना जेल से हुए रिहा

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अपनी 14 वर्षीय बेटी आरुषि और घरेलू नौकर हेमराज की हत्या के आरोप में यहां की डासना जेल में सजा काट रहे राजेश और नूपुर तलवार को सोमवार शाम रिहा कर दिया गया। इन दोनों को सीबीआई अदालत में इलाहबाद उच्च न्यायालय के फैसले की प्रमाणित प्रति सौंपने के बाद रिहा किया गया। इलाहबाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए तलवार दंपति को दोषमुक्त करार दिया है।

दोनों जैसे ही जेल से बाहर आए, उनकी सुरक्षा में पुलिस कर्मी तैनात हो गए। वे वहां कुछ देर रुके और इस दौरान उनका इंतजार कर रहे प्रेस फोटोग्राफरों ने उनकी फोटो। खींची केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने डासना जेल से राजेश और नूपुर तलवार की रिहाई का आदेश जारी किया है। अदालत ने यह आदेश दंपति के वकील सत्यकेतु सिंह द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति सीबीआई अदालत में पेश करने के बाद दिया।

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सीबीआई अदालत के न्यायाधीश राजेश चौधरी ने दस्तावेज प्रमाणित करने के बाद तीन बजकर 30 मिनट पर रिहाई के आदेश जारी किए।उच्च न्यायालय ने तलवार दंपति को उनकी बेटी आरुषि व उनके नौकर की हत्या के मामले में दोषमुक्त करार दिया है। तलवार दंपति पिछले चार वर्षो से डासना जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि तलवार दंपति जब जेल से बाहर आया तो उन्होंने हाथ हिलाकर मीडिया का अभिवादन किया। तलवार दंपति ने पिलहाल मीडिया से दूरी बनाए रखा और किसी से बात नहीं की। तलवार दंपति के वकील ने मिडिया से बात करते हुए कहा कि तलवार दंपति निर्दोष हैं डिसका पैसला कोर्ट में हो चुका है और अगर आगे जरुरत पड़ी तो केस लड़ लेंगे।

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