मेडिकल वेस्ट के निस्तारण में मिला झोल, नगर आयुक्त ने कैंसर संस्थान को भेजा कड़ा पत्र
सुंदपुर स्थित महामना पं. मदन मोहन मालवीय कैंसर हास्पिटल का मेडिकल वेस्ट सही ढंग से नही किया जा रहा था निस्तारित
मेडिकल वेस्ट का उचित ढंग से निस्तारण न करने पर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने महामना पं. मदन मोहन मालवीय कैंसर हास्पिटल, सुंदपुर वाराणसी को कड़ पत्र जारी करते हुए सख्त हिदायत दी है. साथ की कानूनी प्रक्रिया अपनाये जाने पर भी ध्यान दिलाया है.
कैंसर हास्पिटल से निकलने वाले वेडिकल वेस्ट का निस्तारण मानक के अनुरूप नही किये जाने की नगर आयुक्त को शिकायत मिली थी. इसकी जांच में मामला सामने आने पर उन्होंने पत्र के माध्यम से नोटिस जारी किया है. उन्होंने कहा है कि कैंसर संस्थान द्वारा कूड़ा उठाते समय काले पालीथीन बैग में बायोमेडिकल वेस्ट, इंजेक्शन, एक्सपायर दवायें, मेडिकल सर्जरी वेस्ट व अन्य हानिकारक मैटेरियल पैक कर डाला जा रहा है. यह जनसुरक्षा के दृष्टिगत कतई उचित नही है और अनुबंध का स्पष्ट उल्लघंन भी है. पिछले 28 जून को करसड़ा स्थित प्लांट पर कूड़ा उतारे जाने के दौरान पाया गया कि घरांें से निकलने वाले सामन्य कूड़ों में प्रतिबंधित बायोमेडिकल वेस्ट, इंजेक्शन, एक्सपायर दवायें, मेडिकल सर्जरी वेस्ट व अन्य हानिकारक मैटेरियल भी भेजा जा रहा है.
हो सकती है पांच साल कैंद और एक लाख जुर्माना
उन्होंने चेताया कि इस सम्बन्ध में पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अन्तर्गत धारा 15(1) का पालन न करने पर पॉच साल की कैद या एक लाख जुर्माना या दोनो हो सकता हैं. इस प्रकार का अपराध जारी रखने पर पॉच हजार रूपये तक का जुर्माना प्रतिदन लगाया जा सकता है और सात वर्ष का कारावास बढ़ाया जा सकता है. नगर आयुक्त ने कैंसर संस्थान के निदेशक को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है. कहा है कि स्वच्छता के प्रति नगर निगम की ओर से किये जा रहे प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. यह कदापि उचित नही है. संस्थान को इसकी पुनरावृत्ति नही करनी चाहिए. अन्यथा नियमानसुार कठोर कार्यवाही की जायेगी. इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी कैंसर संस्थान की होगी.