प्रशांत भूषण को मिली दो दिन की मोहलत, SC ने कहा- माफी मांगने पर विचार करें

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अदालत और सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर विवादित ट्वीट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी करार दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को भूषण को ट्विटर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने पर नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस मामले की निगरानी करने के लिए भी कहा था। कोर्ट ने भूषण और ट्विटर को 5 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा था।

प्रशांत भूषण को दो दिन की मोहलत-

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि कोर्ट को उन्हें अपने बयानों पर विचार के लिए कुछ समय देना चाहिए। इस पर जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम मामले में तुरंत फैसला नहीं लेंगे।

बेंच ने कहा की हम इस पर विचार करने के लिए प्रशांत भूषण को दो-तीन दिन का समय देंगे।

माफी मांगने से किये इंकार-

हालांकि इस मामले में प्रशांत भूषण ने एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि था कि वे खुद को दोषी ठहराने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहते हैं, इससे पहले सजा तय नहीं हो लेकिन इस याचिका को जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

वैसे तो इस कानून में ये भी प्रावधान है कि अभियुक्त के माफी मांगने पर अदालत चाहे तो उसे माफ कर सकती है लेकिन प्रशांत भूषण ने अपने बयानों को लेकर कोर्ट से माफी मांगने से इनकार कर दिया।

प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं दरियादिली की अपील नहीं करूंगा, किसी भी सज़ा के लिए तैयार हूं।

प्रशांत भूषण के इन 2 ट्वीट को कोर्ट ने अवमानना माना-

सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को एक ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए भूषण के खिलाफ मुकदमा चलाने और अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।

वहीं 29 जून को एक अन्य ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट में ‘वर्तमान प्रधान न्यायाधीश’ ने खुद ‘बाइक की सवारी’ की, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉकडाउन का बहाना कर नागरिकों को न्याय के लिए उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया।

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