नई दिल्ली: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने अब तक के किए प्रयासों पर सख्त टिप्पणी की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रदूषण को लेकर उनका कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं है. हर कोई मामले को टालने पर लगा है. यही नहीं पंजाब और हरियाणा सरकार को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनके राज्य में पराली जलनी बंद हो.
राजस्थान में न जले पटाखे, निर्देश…
कोर्ट ने प्रदूषण कम करने के लिए राजस्थान सरकार को भी निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का पालन करें और त्योहार के समय पटाखे न जलाएं. यह सबका फर्ज बनता है कि वह खासतौर से त्योहारों के समय प्रदूषण कम करने का प्रयास करे.
पब्लिक को स्वस्थ हवा में सांस लेने का हक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को प्रदूषण को कम करने के लिए एक साथ आने की जरूरत है. पब्लिक को स्वस्थ हवा में सांस लेने का हक है और स्वस्थ हवा प्रदान करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है. पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है. राजनैतिक ब्लेम गेम को रोकें. ये लोगों की हेल्थ की हत्या के समान है. आप इस मामले को दूसरों पर नहीं थोप सकते. आप पराली जलाने पर क्यों नहीं रोक लगा पाते.
ये भी पढ़ें: खुशखबरी ! ट्रेन में दीपावली और छठ पर मिलेगा कंफर्म टिकट, जानें कैसे ?
सेलिब्रेशन करके पौल्यूशन बढ़ाना स्वार्थी रवैया…
सुनवाई के दौरान एस बोपन्ना और ऍम. एस सुंदरेश की बेंच ने कहा कि सबसे अहम् चीज है कि लोगों को पर्यावरण को लेकर संवेदनशील बनाया जाए. उन्हें बताया जाए कि पौल्यूशन कितना बड़ा संकट है और वह इससे निबटने में क्या मदद कर सकते है. कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण को ख़राब करके सेलिब्रेशन करना एक तरह का स्वार्थी रवैया है.