GST Council पर सख्त कार्रवाई कर सकता है PCI, जानें क्या है मामला ?
भारतीय प्रेस परिषद के छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को जीएसटी से मुक्त करने के फैसले को लेकर लम्बे समय के बाद भी GST Council ने कोई निर्णय नहीं दिया है. इस संबंध में प्रेस परिषद सचिव ने अनेकों पत्र GST Council को लिखकर की गई कार्यवाही से भारतीय प्रेस परिषद को अवगत कराने को कहा है. किंतु GST Council निरंतर अपनी हठधर्मी पर कायम है, भारतीय प्रेस परिषद को अपने निर्णय को लागू कराने के लिए न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं. भारतीय प्रेस परिषद भारतीय संसद द्वारा पारित कानून से गठित एक संवैधानिक संस्था है. PCI को समन जारी करके परिषद के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए निर्देश पारित करने का भी अधिकार प्राप्त है”
सचिव के खिलाफ जारी किया था गिरफ्तारी वारंट
समन तामील होने के बाद भी परिषद में उपस्थित नहीं होने पर उसे वारंट जारी करने का भी अधिकार है, ऐसे में निवर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने परिषद का फैसला नहीं माना है, इस पर अजय मित्तल सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार को गिरफ्तारी वारंट जारी करने को लेकर मजबूर होना पड़ा था. इसके बाद में उन्हें परिषद के निर्णय को लागू भी करना पड़ा था, सचिव को भी न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट पर स्थगन आदेश लेना पड़ा था.
Also Read: ZEE वाले सुभाष चंद्रा को सेबी ने दी बड़ी राहत !
भारतीर प्रेस परिषद करेगा अपनी शक्तियों का प्रयोग
भारतीय प्रेस परिषद को फिर से अपनी शक्ति का प्रयोग करके सचिव जीएसटी काउंसलिंग को समन देने का अनुरोध करना चाहिए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे. यदि वह नोटिस मिलने के बाद परिषद के सामने नहीं आते हैं तो, उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. भारतीय प्रेस परिषद भी पत्रकारों और समाचार पत्रों के हित में काम करनी चाहिए. समाचार पत्रों और पत्रकारों के हित में कार्य करना भी भारतीय प्रेस परिषद का लक्ष्य है, समाचार पत्रों से लेवी मिलती है. समाचार पत्रों से लेवी नहीं वसूलनी चाहिए जब उनका कोई उद्देश्य ही नहीं है.