ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो पर अब लगेगा 28% जीएसटी, मूवी देखने वालों को खुशखबरी, जीएसटी काउंसिल में ये बड़े फैसले

0

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने पर सहमत हो गई है. सिनेमाघर के अंदर खाने-पीने का सामान भी अब सस्ता हो जाएगा. जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने निजी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए जीएसटी पर छूट की पेशकश की है. इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28% (तीनों गतिविधियों) पर कर लगाया जाएगा और पूरे अंकित मूल्य पर कर लगाया जाएगा.

वित्त मंत्री ने बताया कि बिना पके या तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक पेलेट्स पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है. मछली में घुलनशील पेस्ट पर भी दरों को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. इमिटेशन जरी धागों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है.

फिक्की गेमिंग कमेटी ने टैक्स बढ़ोतरी का विरोध किया…

हालांकि, फिक्की गेमिंग कमेटी के प्रतिनिधित्व वाले शीर्ष ऑनलाइन गेमिंग फर्मों के एक समूह ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से इस क्षेत्र के लिए जीएसटी दर को 28 प्रतिशत तक नहीं बढ़ाने का आग्रह किया. उनकी ओर से कहा गया, “यह ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के अस्तित्व के लिए बेहद हानिकारक होगा क्योंकि इतने ऊंचे कर के साथ कोई भी व्यवसाय संचालन जारी नहीं रह सकता है.”

जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक मंगलवार को हुई…

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 50वीं बैठक मंगलवार को शुरू हुई. बैठक से पहले ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान, उपयोगिता वाहनों की परिभाषा के अलावा पंजीकरण और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों के नियमों को सख्त करने पर चर्चा करेगी। विचार करेंगे.

सिनेमा हॉल के अंदर मिलने वाले खाने-पीने के सामान पर जीएसटी घटाया गया

परिषद ने सिनेमा टिकटों की बिक्री और पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक आदि जैसे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर लगने वाले कर के मामले में भी बड़ा फैसला लिया है। परिषद ने सिनेप्लेक्स के भीतर बिकने वाले खाद्य पदार्थों पर जीएसटी 18 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत करने की घोषणा की है. पहले 100 रुपये से कम के सिनेमा टिकट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जबकि उससे अधिक के टिकटों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था. इसके साथ ही जिन अन्य उत्पादों पर जीएसटी में कटौती की गई है, उनमें बिना पका हुआ खाद्य पैलेट, मछली और घुलनशील पेस्ट शामिल हैं. इन पर कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है.

कैंसर की दवा पर कोई आईजीएसटी नहीं…

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कैंसर दवाओं को जीएसटी से छूट मिली है. अगर कोई निजी उपयोग के लिए भी दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब विदेशों से मंगाता है तो उस पर भी आईजीएसटी नहीं लगेगा. इस पर अभी तक 12 फीसदी कर लगता है. इसके एक डोज की कीमत 63 लाख रुपये तक है.

इसी तरह फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज (एफएसएमपी) के आयात पर जीएसटी से छूट को भी मंजूरी दे दी है. फिटमेंट कमेटी का कहना था कि जिस दवा की कीमत 26 लाख हो और जिसके लिए क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाते हों, उसे जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए. मंत्रियों के समूह ने इस पर सहमति जताई थी.

Also Read: भारत में iPhone बनाएगी भारतीय कंपनी टाटा, चीन को देगी टक्कर

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More