शीतकालीन सत्र में मोटर वाहन विधेयक-2017 पारित होगा
देश के अग्रणी अग्रणी उपभोक्ता संगठनों में से एक कंज्यूमर वॉइस ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम-2017 को संसद के शीतकालीन सत्र में पारित करने की मांग की है। कंज्यूमर वॉइस ने इस विधेयक को पारित करने से पहले परीक्षण व सुझाव के लिए संसद द्वारा नियुक्त प्रवर समिति को एक पत्र लिखकर इसे जल्द से जल्द पारित करने की मांग की है, जिससे कि सड़क पर कानून का राज हो सके और दुर्घटनाओं में मारे जा रहे लोगों की जान बचाई जा सके।
also read : ‘आये नवरात्रें माता के’… मंदिर में लगी माता के भक्तों की लम्बी कतारें
बहुमूल्य जानों को बचाने में मदद करेगा
कंज्यूमर वॉइस के मुताबिक देश में प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं में 413 लोग मारे जाते हैं। ऐसे में यह विधेयक जब एक बार राज्यसभा से पारित हो जाएगा, तो यह एक अधिक कड़े कानून का बनना सुनिश्चित करेगा, जो प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं में गंवाई जा रही बहुमूल्य जानों को बचाने में मदद करेगा।
शीतकालीन सत्र में इस विधेयक का पारित होना अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है
कंज्यूमर वॉइस के मुख्य परिचालन अधिकारी आशिम सान्याल ने कहा, “यदि इस विधेयक को और आगे टाला जाता है, तो हम ससंद के अगले सत्र में इसे अपनाए जाने से पहले हम नागरिकों की बहुमूल्य जिंदगियों को खतरे में डाल रहे होंगे।सान्याल के मुताबिक संसद के इस शीतकालीन सत्र में इस विधेयक का पारित होना अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है।
नए विधेयक में जो कड़े कानून प्रस्तावित हैं
नए विधेयक में जो कड़े कानून प्रस्तावित हैं, उनमें कार में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सेफ्टी बेल्ट और चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम बनाने, बाल ड्राइवरों के पंजीकरण को निरस्त करने के साथ अभिभावकों/मालिकों को उनसे हुई हर दुर्घटना का दोषी माना जाएगा और उन्हें 25,000 रुपये के अर्थदंड और तीन साल का कारावास दिया जाएगा। हेलमेट नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का अर्थदंड और तत्पश्चात ड्राइविंग लाइसेंस को अयोग्य करार दिया जाएगा, शामिल हैं।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)