एनजीओ को 30 दिन में दाखिल करना होगा रिटर्न

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केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए अपनी वार्षिक रपट प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन दिए हैं। गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक, यह छूट एक बार दी गई है और उन संगठनों के लिए उपलब्ध है, जो वित्त वर्ष 2010-11 और वित्त वर्ष 2014-15 के बीच के अपने लापता वार्षिक रिटर्न अपलोड करते हैं।

बयान के मुताबिक, “सभी गैर-सरकारी संगठन 15 मई से 14 जून के बीच 30 दिनों के भीतर अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अपने लापता वार्षिक रिटर्न अपलोड कर सकते हैं।”

मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि एफसीआरए के तहत पंजीकरण के लिए अनिवार्य वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा “वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए उन पर कोई जटिल शुल्क नहीं लगाया जाएगा।”

गृह मंत्रालय ने 2012 में 4,138 और 2015 में 10,117 गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण को रद्द कर दिया था, जो एफसीआरए के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहे थे।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) और विदेशी अंशदान (नियमन) नियम, 2011 (एफसीआरआर) के तहत विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग विनियमित है।

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