masterstroke: मोदी सरकार ने लागू कर दिया CAA, नोटिफिकेशन जारी

CAA के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा

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केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह मास्टरस्ट्रोक है. इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी. इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा. उधर, केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर भारत समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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बीजेपी के एजेंडा में था शामिल

दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था. इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था. गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या ब्।। को लागू करने की बात कर चुके थे. उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा.

अब इन देशों के लोगों को मिल सकेगी नागरिकता

सीएए के अनुसार, नागरिकता देने का पूरा अधिकार राज्य को होगा. सीएए कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 के पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता दी जा सकती है. जानकारी के अनुसार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा.

2019 में संसद ने दी थी मंजूरी

आपको बता दें कि दिसम्बर 2019 में संसद ने सीएए विधेयक को मंजूरी दे दी थी और इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गयी थी. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के साथ ही इस विधेयक को लेकर विरोध शुरू हो गया था. इसको लेकर देश में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किये गए थे. सीएए पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई. इसका भी कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया था. इसलिए, सरकार ने नियमों को लागू करने में देरी की थी, लेकिन अब MHAE ने सीएए नियमों का नोटिफिकेशन जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है.

दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की अधिसूचना जारी होने के बाद सुरक्षा के सख्त कदम उठाये गए है. पूर्वी दिल्ली के यमुनापार में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. सुरक्षा बलों द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है. बता दें कि वर्ष 2020 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर पूर्वी जिले में दंगे भड़के थे. उस दौरान 53 लोगों की मौत हुई थी.

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