‘लाउडस्पीकर पर लगाम’, सोनू की नींद में नहीं पड़ेगी खलल

0

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त हो गई है। योगी सरकार ने अपने एक आदेश में कहा है कि पब्लिक प्लेस पर 10 डेसीबल से ज्यादा की ध्वनि वाले ऐसे कोई भी उपकरण या लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएंगे जिससे प्रदूषण उत्पन्न हो। इसके साथ ही योगी सरकार का कहना है कि प्राइवेट पार्टियों में भी अधिकतम ध्वनि 5 डेसीबल से ज्यादा नहीं होगी। आदेशों में कहा गया है कि शादी विवाह में भी लाउडस्पीकर को बजाने के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी।

लाउडस्पीकर को लेकर सोनू निगम ने दिया था विवादित बयान

बता दें कि कुछ दिन पहले लाउडस्पीकरों को लेकर बॉलीवुड गायक सोनू निगम ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि सुबह में होने वाली अजान से उनकी नींद टूट जाती है इसलिए लाउडस्पीकर्स हटा दिए जाएं। सोनू निगम के इस बयान के बाद तमाम मुस्लिम संगठनों ने जमकर विरोध किया और सोनू निगम के खिलाफ फतवा जारी किया जिसमें कहा गया कि सोनू निगम का सिर मुड़वाने वाले को इनाम दिया जाएगा। इस फतवे के बाद सोनू निगम ने खुद ही अपने बाल मुड़वा लिए थे और कहा कि अब फतवे का पैसा हमारे नाई को दे दो।

रैलियों में लाउडस्पीकरों पर लगे रोक

सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम धर्म गुरूओं का कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश है तो इसे मानना पड़ेगा,लेकिन जो मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगे होते हैं वो सिर्फ अजान के समय 2-3 मिनट के लिए बजाए जाते हैं। जबकि प्राइवेट संस्थानों या फिर बहुत से ऐसे स्थान होते हैं जहां पर लाउडस्पीकरों का भरपूर उपयोग किया जाता है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि सबसे पहले उन जगहों को चिन्हित कर उनपर कार्रवाई करें। साथ ही ये भी कहा कि रैलियों में तमाम लाउडस्पीकरों को लगाया जाता है जिससे प्रदूषण फैलता है इसलिए इन रैलियों में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की जरुरत है।

Also Read : जेल में लालू करेंगे ये काम, 93 रुपए मिलेगी दिहाड़ी…

बता दें कि ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि लाउडस्पीकरों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए जरुरी है कि इनके स्थाई रुप से स्थापित करने, अपेक्षित अनुमति के बिना किसी के लिए भी कारण बताओ नोटिस जारी करने समेत बातें कहीं थीं।

क्यों नहीं हो रहा नियमों का पालन

कोर्ट ने पूछा कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। फिर भी सरकार इसका अनुपालन क्यों नहीं कर रही है। कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी भी खास मौके पर सार्वजनिक रूप से लाउडस्पीकर बजाने से पहले मंजूरी लेना होगी। ये मंजूरी प्रशासन की तरफ से दी जाएगी। फिर यूपी सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है। वहीं आदेश के बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से सर्कुलर जारी कर दिया गया।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More