Liquor Scam Case: सिसोदिया के बाद के.कविता को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

0

Liquor Scam Case: दिल्ली शराब घोटाला मामले में अब जमानत का दौर सा चल पड़ा है. ऐसे में बीते कुछ दिनों पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई थी. इसी क्रम में आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता को जमानत दे दी है. के.कविता को भी ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में जमानत दी गई है. हालांकि, इस दौरान के. कविता को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा. साथ ही उन्हें दोनों मामलों में 10-10 लाख रूपए का बॉन्ड भी भरना होगा.

पांच माह बाद मिली जमानत

आपको बता दें कि के. कविता को इसी वर्ष 15 मार्च को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था. ED का दावा है कि विजय नायर सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं को साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी. ईडी ने कोर्ट को बताया है कि के कविता और इस मामले में आरोपी विजय नायर भी 19 और 20 मार्च 2021 को मिले थे.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी गई ये दलीलें

इस मामले को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि मामले में 493 गवाह और 50,000 दस्तावेज हैं. इससे मामले की जांच जल्द नहीं होगी. सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने कहा कि, ”आमतौर पर ऐसे मामलों में महिलाओं को जमानत मिल जाती है. उनसे कोई रिकवरी भी नहीं हुई है, वह वर्तमान में विधायक हैं. वह न्याय से नहीं भागेंगी, इस पर कोर्ट ने कहा कि विधायक होने के नाते आप कमजोर नहीं हैं”

Also Read: खत्म हुआ FASTag का दौर, अब GNSS लेगा एंट्री…

इन शर्तों पर मिली जमानत

के. कविता को यह जमानत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों पर दी है, जिसमें सबूतों से छेड़छाड़ न करने को कहा गया है. इसके अलावा उनका पासपोर्ट भी निचली अदालत में पास जमा करवा लिया गया है. वहीं ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में के. कविता को 10-10 लाख रूपए की बॉन्ड भरने का आदेश दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि वे जमानत के दौरान किसी भी गवाह को लुभाने का प्रयास नहीं करेंगी.

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More