अब उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में भी बिकेगी शराब
Liquor के पुराने स्टॉक के निस्तारण के लिए भी नियमावली
उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल में भी अब महंगी विदेशी शराब Liquor की बिक्री हो सकेगी। साथ ही Liquor के पुराने स्टॉक के निस्तारण के लिए भी नियमावली बनाई गई है। वहीं, Liquor बनाने में इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल की वेस्टेज की मात्रा का निर्धारण भी पहले के मुकाबले कम कर दिया गया है।आबकारी विभाग की तरफ से प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी गई है।
निर्णय कैबिनेट बाई सर्कुलेशन किया गया
यह निर्णय कैबिनेट बाई सर्कुलेशन किया गया है।उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की ओर से विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वेंड्स के लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। इसके तहत शॉपिंग मॉल में महंगी Liquor की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे।
निस्तारण के लिए भी नियमावली
वहीं, वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद स्टॉक में रहने वाली Liquor के निस्तारण के लिए भी नियमावली बनाई गई है। अभी तक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा पहले श्रेणी एक के तहत 1.5 प्रतिशत तक वेस्टेज निर्धारित था, उसे घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
निर्धारण ड्यूटी फीस के आधार पर
वहीं श्रेणी दो में 2 प्रतिशत निर्धारित वेस्टेज को 1 प्रतिशत कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्धारण काफी पुराना था। उसके बाद से कई नई तकनीक आ गई हैं, जिसके कारण वेस्टेज निर्धारण में परिवर्तन किया गया है। वेस्टेज की मात्रा अधिक होने पर जुर्माने का निर्धारण ड्यूटी फीस के आधार पर तय होगा।
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