जानिए क्या है वाराणसी में एम्बुलेंस का फिक्स किराया

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कोरोना काल में जहां एक तरफ लोग इस बीमारी हो हराने के प्रयासों में लगे हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस आपदा को अवसर में बदलने में लगे हैं. वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को इस तरह की तमाम शिकायतें मिल रही हैं. इन्‍हीं तमाम शिकायतों में एंबुलेंस के लिए मनमाना वसूली किये जाने की भी बात थी. पर अब कोई भी ऐसा नहीं कर सकेगा. डीएम कौशल राज शर्मा ने कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में लाये जाने वाले एम्बुलेंस के किराये की दरें जनपद वाराणसी अन्तर्गत निर्धारित कर दी हैं. दरें निर्धारित होने के बाद कोई भी एंबुलेंस संचालक अगर अधिक वसूली करते हुए पकड़ा जायेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवायी की जायेगी.

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होगी खासी सहूलियत

 डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु उनके आवास अथवा चिकित्सारत हास्पिटल से रेफरल हास्पिटल/कोविड हास्पिटल तक मरीजों को ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालकों/ स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर के अनुसार किराया वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं. इसे रोकने के लिए यह जरूरी हो गया कि कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में लाये जाने वाले एम्बुलेंस के किराये की दरें जनपद वाराणसी अन्तर्गत निर्धारित कर दी जायें, जिससे आम जनता को निर्धारित शुल्क पर वाहन/एम्बुलेंस सुगमता से उपलब्ध हो सके.

Kaushal Raj Sharma

दूरी के अनुसार तय है किराया

डीएम कौशल राज ने बताया कि कोविड मरीजों हेतु ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 1500/- तथा उसके पश्चात 15/- प्रति किलोमीटर की दर से, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 2000/- तथा तत्पश्चात 20/- प्रति किलोमीटर की दर से, वेंटिलेटर सपोर्टेड/बाई पैम्प एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 4000/- तथा तत्पश्चात 25/- प्रति किलोमीटर की दर से निर्धारित किया गया है. इसके अलावा नान कोविड मरीजों हेतु ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 900/- तथा तत्पश्चात 14/- प्रति किलोमीटर की दर से, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 1200/- तथा तत्पश्चात 16/- प्रति किलोमीटर की दर से, वेंटीलेटर सपोर्टेड बाई पैम्प एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 2500/- तथा तत्पश्चात 20/- प्रति किलोमीटर की दर से निर्धारित किया गया है. उन्होंने बताया कि निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होंगी.

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वापसी का किराया नहीं ले सकेंगे एंबुलेंस संचालक

मरीज को कोविड हॉस्पिटल तक पहुंचाने के उपरांत एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा. किसी भी दशा में चालक द्वारा डबल चार्ज नहीं लिया जाए. इसके अलावा शव वाहन हेतु भी दर निर्धारित कर दिया गया है. जिसके अनुसार कोविड शव वाहन के लिये 20 किलोमीटर दूरी तक 1500/- तथा तत्पश्चात 15/- प्रति किलोमीटर की दर से एवं नॉन कोविड शव वाहन हेतु 20 किलोमीटर की दूरी तक 1000/- तथा तत्पश्चात 12/- प्रति किलोमीटर की दर से लिया जाएगा. निर्धारित करें प्रति ट्रिप के अनुसार ही दिए होंगे. शव वाहन को निर्धारित स्थल तक पहुंचाने के उपरांत शव वाहन की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। किसी भी दशा में चालक द्वारा डबल चार्ज न लिया जाय.

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