केजरीवाल की बढ़ी मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से कोई भी राहत देने से साफ़ इनकार कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का आदेश दिया है. अदालत अब इस मामले को लेकर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने मामले की अगली सुनवाई जल्दी करने की मांग की. इस पर कोर्ट ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इतनी जल्दी इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी और अगली सुनवाई अब 29 अप्रैल से पहले नहीं की जा सकती.
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क्या कहा केजरीवाल के वकील ने
अरविन्द केजरीवाल के वकील ने मामले को सुनवाई के लिए 19 अप्रैल को करने की तारीख मांगी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से साफ़ इनकार कर दिया और मामले को सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख दे दी है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी. गौरतलब है कि केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी. इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटया लेकिन उन्हें यहां से भी कोई राहत नहीं मिली .
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिया था बड़ा झटका
लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी उस याचिका को खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था. केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. अदालत ने अपनी बात रखते हुए कहा था कि बार-बार समन भेजने के बाद भी केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में सहयोग ना देने के कारण जांच एजेंसी के पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था.
Written By: Harsh Srivastava