केजरीवाल के लिए आफत, आयकर विभाग ने भेजा 30.67 करोड़ रुपए का नोटिस

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आम आदमी पार्टी के खिलाफ आयकर विभाग (Department) ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए आप पर 30 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दरअसल आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा है कि उन्‍होंने 13 करोड़ 16 लाख चंदे की रकम को चुनाव आयोग से छुपाया है। रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग ने पार्टी के चंदे में अनियमितता पाई है। आयकर विभाग ने पार्टी ने पूछा है कि क्यों ने उससे ये रकम वसूली जाए।

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आप सरकार पर बड़ी कार्रवाई
पार्टी द्वारा जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत विभाग और चुनाव आयोग को दी गई पहली ऑडिट रिपोर्ट गलत और मनगढंत है। नोटिस में कहा गया है कि इन आरोपों के मद्देनजर विभाग आयकर कानूनों के अंतर्गत धारा 277 ए (सत्यापन में फर्जी तथ्य) और 276 सी (जानबूझकर कर देने से बचने) के तहत अदालत में अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) दाखिल करना चाहता है। नोटिस में बताया गया है कि इन आरोपों के मद्देनजर विभाग आयकर कानूनों के अंतर्गत धारा 277 ए (सत्यापन में फर्जी तथ्य) और 276 सी (जानबूझकर कर देने से बचने) के तहत अदालत में अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) दाखिल करना चाहता है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है।

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आयकर विभाग ने भेजा नोटिस
आम आदमी पार्टी (आप) को पिछले वित्तीय वर्ष में मिले चंदे को आयकर के दायरे में लाने के आयकर विभाग के आदेश को पार्टी ने बदले की भावना से की गयी अप्रत्याशित कार्रवायी बताया है। आप के कोषाध्यक्ष दीपक वाजपेई ने आज आयकर विभाग के आदेश के हवाले से कहा कि पार्टी को वित्तीय वर्ष 2015 -2016 में चंदे को आयकर के दायरे में बताते हुए इस पर कर अदायगी का नोटिस जारी किया गया है। वाजपेई ने इसे अभूतपूर्व घटना बताते हुये कहा ‘‘स्वतंत्र भारत में शायद यह पहली बार हुआ होगा जब किसी किसी राजनीतिक दल के चंदे को गैरकानूनी बताते हुए कर योग्य आय बताया गया है। इसमें आप को दस रुपए से अधिक राशि के समूचे चंदे को कर के दायरे में शामिल किया गया है।’’

साभार: (पंजाब केसरी )

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