कानपुर बिकरू कांड: सुप्रीम कोर्ट से खुशी दुबे को मिली जमानत, यूपी सरकार ने किया विरोध
कानपुर में हुए बिकरू कांड में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिल गई है. शर्तों के अनुसार, खुशी को हफ्ते में एक दिन थाने में हाजिरी लगानी होगी. कोर्ट ने कहा कि बिकरू कांड के समय खुशी नाबालिग थीं. अब उन्हें जेल में रखने की जरूरत नहीं है.
Supreme Court grants regular bail to Khushi Dubey, widow of Amar Dubey, an aide and relative of the slain gangster Vikas Dubey.
Khushi Dubey challenged the Allahabad High Court order denying her bail in the case in which 8 police officers were killed in UP's Kanpur.
— ANI (@ANI) January 4, 2023
वहीं, यूपी सरकार ने खुशी की जमानत का विरोध किया है. यूपी सरकार का कहना है कि इन पर पुलिस पर फायरिंग के लिए उकसाने का गंभीर आरोप है. इन्होंने जेल में दूसरे कैदियों के साथ बहुत झगड़े किए हैं.
बता दें 2 जुलाई, 2020 की रात बिकरु गांव में गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस ने दबिश दी थी. इस दौरान गैंगेस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला कर सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी.
इस घटना से दो दिन पहले ही अमर दुबे से शादी कर खुशी बिकरु गांव पहुंची थी. पुलिस ने खुशी को भी आरोपी बनाकर जेल भेजा था.
Also Read: नाबालिग लड़के को मौलवी मो. इसरान ने बनाया हवस का शिकार, बेहोश कर कई बार किया कुकर्म