हाफिज सईद को रिहाई का आदेश, बढ़ सकती हैं आतंकी गतिविधियां

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जमात-उद-दावा का सरगना और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को जेल से रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान के पंजाब जिले के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने रिहा करने का आदेश दे दिया। आपको बता दें कि उसे जनवरी से नजरबंद किया गया था।
हाफिज सईद की मिला रिहाई का आदेश
सरकार के द्वारा सईद की नजरबंदी की समय-सीमा को तीन महीने और बढ़ाने के आग्रह को न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने खारिज करते हुए आज सईद की रिहाई का आदेश दे दिया।
मीडिया की बातचीत में सईद के वकील ए.के. डोगर ने कहा कि ‘अगर सईद गुनहगार है, तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन अगर उसके खिलाफ सबूत नहीं हैं तो कोर्ट उन्हें गुनहगार नहीं ठहरा सकती।’
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न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने मुताबिक, ‘अगर जमात-उद-दावा का प्रमुख और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर कोई अन्य मामला दर्ज नहीं है और वह किसी मामले में वांछित नहीं है तो उसे रिहा किया जा सकता है। इसी के चलते उसे रिहा करने का आदेश दिया है।
स सप्ताह को पूरी हो जायेगी नजरबंदी की समय-सीमा
साथ ही बता दें कि इससे पहले पिछले महीने न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने सईद की हिरासत के लिये 30 दिनों की समय-सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दे दी थी और यह समय-सीमा इस सप्ताह को पूरी हो जाएगी। न्यायिक समीक्षा बोर्ड के आदेश के बाद सईद की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। जिसके बाद हाफिज सईद को रिहा करा दिया जायेगा।
90 दिनों के लिए किया गया नजरबंद किया
जानकारियों के अनुसार, पंजाब की सरकार ने इसी वर्ष 31 जनवरी को सईद और चार साथियों मलिक जफर इकबाल, अब्दुल्ला उबैद, काजी कासिफ हुसैन और अब्दुल रहमान आबिद को आतंकवाद विरोधी कानून-1997 और आतंकवाद विरोधी कानून की चौथी अनुसूची के तहत 90 दिनों के लिए नजरबंद किया था।
बड़ी खबर यह है किअमेरिका ने सईद पर एक करोड़ डॉलर का ईनाम घोषित कर रखा है। जिसके बावजद भी हाफिज सईद को रिहा किया जा रहा है।
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