पशुधन फर्जीवाड़े में फरार IPS अरविंद सेन की जमानत याचिका खारिज
उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये के फर्ज़ीवाड़े के आरोपी आईपीएस अरविंद सेन की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
इस मामले में वह फरार चल रहे हैं। पुलिस ने उन पर 50000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। बता दें कि आईपीएस अरविंद सेन को भगोड़ा घोषित किया गया है।
हजरतगंज थाने में दर्ज पशुधन विभाग में करोड़ों रुपए के ठेके दिलाने के नाम पर ठगी के मुकदमे में आईपीएस अरविंद सेन यादव आरोपी हैं। इस मामले में उनको निलंबित किया जा चुका है।
गिरफ्तारी के डर से अरविंद सेन काफी दिनों से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने लखनऊ और उनके पैतृक आवास अयोध्या में डुगडुगी पिटवा कर उन्हें फरार घोषित कर दिया है।
गिरफ्तारी के डर से उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसे सोमवार को खारिज कर दिया गया।
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