मध्य प्रदेश के इंदौर की फैमिली कोर्ट ने एक हैरान करने वाला फैसला सुनाया. इसकी हर तरफ चर्चा है. कोर्ट ने पति के हक में फैसला सुनाते हुए पत्नी को आदेश दिया है कि उसे बेरोजगार पति को हर महीने 5 हजार रूपये देने होंगे. दोनों की लव मैरिज हुई थी. उस दौरान लड़का पढ़ाई कर रहा था. शादी के बाद से ही युवती लड़के को परेशान करने लगी. इसके कारण उसकी पढ़ाई छूट गई और वह बेरोजगार हो गया.
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पीड़ित युवक के वकील मनीष झरौला ने बताया कि पति ने पत्नी की वजह से पढ़ाई छूटने और बेरोजगार होने का हवाला देकर कोर्ट में केस दर्ज कराया था. इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया है. पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाती है. वहीं पति पढ़ाई छूटने से नौकरी नहीं कर पाया.
युवती ने किया था प्यार का इजहार, आर्य समाज मंदिर में हुई थी शादी
जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में युवती ने युवक से प्यार का इजहार करते हुए उससे शादी करने की बात कही. उस दौरान युवक ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था. दोनों ने आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली और इंदौर में किराए के मकान में रहने लगे. पति का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही पत्नी उसे प्रताड़ित करने लगी. मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था. उसने कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया. लगातार घरेलू कलह के चलते उसने पढ़ाई छोड़ दी और पत्नी को छोड़कर उज्जैन अपने माता-पिता के पास चला गया.
पत्नी ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट
इसके बाद पत्नी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज युवक को उज्जैन से ढूंढ निकाला. पूछताछ में युवक ने सारी कहानी बताई. इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्नी को हर महीने बेरोजगार पति को 5 हजार रू पये देने का आदेश दिया.