जेलों में पाक समेत कितने देशों के कैदी, सरकार जवाब दे:सुप्रीम कोर्ट

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भारत की जेलों में पाकिस्तान समेत कितने देशों के कैदी बंद हैं। कोर्ट (Court) ने सरकार से 4 हफ्ते में इसका जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि ऐसे कितने कैदियों ने अपनी पूरी सजा काट ली है। रिपोर्ट के के मुताबिक, जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 3 मई के ऑर्डर पर रिपोर्ट देने को कहा है। बेंच ने कहा, “केंद्र सरकार को 3 मई के ऑर्डर पर 4 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि चार हफ्ते बाद मैटर को लिस्ट करे। इससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट पिछले साल अप्रैल में दाखिल की गई थी।

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क्या है मामला?

सीनियर एडवोकेट भीम सिंह ने पिटीशन दायर की है। सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जब 2005 में उन्होंने पिटीशन दायर की थी तब 82 लोगों को जम्मू-कश्मीर से डिटेन किया गया था। पिटीशन में मांग की गई थी कि भारत की जेलों में बंद जिन विदेशी कैदियों की सजा पूरी हो गई हो, उन्हें रिहा कर दिया। पिटीशन में उन पाकिस्तानी कैदियों को भी मुद्दा उठाया गया है जो जम्मू-कश्मीर के जरिए अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए।

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 कोर्ट ने पहले ही कैदियों को रिहा करने की बात बोला
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि भारतीय जेलों में बंद 61 पाकिस्तानियों को रिहा कर उन्हें उनके देश वापस भेजा जाए।कोर्ट ने सरकार से ऐसा मैकेनिज्म बनाने को कहा था ताकि विदेशी नागरिकों को जबरन जेल में डालने से रोका जा सके।कोर्ट में इस तरह की कई शिकायतें आई हैं जिनमें कहा गया है कि सजा पूरी करने के बाद भी कई पाकिस्तानी नागरिक भारतीय जेलों में बंद हैं।

साभार: (दैनिक भास्कर )

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