नई दिल्ली : केन्द्रीय गृह मंत्रालय Home Ministry ने साफ किया है कि सोमवार से ई-कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी उत्पाद को ही बेचने का अधिकार होगा। गैर जरूरी उत्पादों की बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही साथ ई-कॉमर्स से जुड़े वाहनों को इसके लिए परमिशन लेना होगा।
डिलीवरी के लिए वाहनों की मंजूरी लेनी होगी
गौरतलब है कि 20 अप्रैल से Home Ministry ने ई कॉमर्स कंपनियों को काम शुरू करने की इजाजत दी थी लेकिन यह भी कहा था कि समान की डिलीवरी के लिए वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी।
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दिशा निर्देश जारी
ध्यान रहे कि 15 और 16 मार्च को Home Ministry द्वारा जारी समेकित दिशा निर्देशों के आलोक में गृह मंत्रालय ने रविवार को एक और दिशा निर्देश जारी किया।
इस निर्देश में कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन कानून के तहत इन आदेशों का तुरंत प्रभाव से पालन करे। यह आदेश केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने चेयरमैन , राष्ट्रीय कार्यसमिति, एनडीएमए के हैसियत से जारी की है।
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20 अप्रैल से ई कॉमर्स कंपनियों को काम की इजाजत
गौरतलब है कि 20 अप्रैल से Home Ministry ने ई कॉमर्स कंपनियों को काम शुरू करने की इजाजत दी थी। लेकिन यह भी कहा था कि समान की डिलीवरी के लिए वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी।
राशन और मेडिकल दुकानें खुलीं
इस से पहले देश मे पाबंदी लागू किए जाने पर सरकार ने जरूरी सामानों की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की बात कही थी। ध्यान रहे कि इन दिनों राशन और मेडिकल दुकानें खुली हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ जरूरी सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है।
हालांकि Home Ministry ने आदेश दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक बनी रहेगी।
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