बरेली दंगा मामले में मौलाना तौकीर रजा को बड़ा झटका

NBW पर हाई कोर्ट का रोक लगाने से इनकार

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 के बरेली दंगा मामले में आरोपित मौलाना तौकीर रज़ा खान के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, अदालत ने मौलाना खान को जमानत के लिए निचली अदालत के समक्ष 27 मार्च को या इससे पहले पेश होने और निचली अदालत को कानून के मुताबिक जमानत अर्जी पर निर्णय करने का निर्देश दिया.

हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने कहा कि तब तक खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा, जिससे याचिकाकर्ता को निचली अदालत के समक्ष पेश होने का अवसर मिल सके. उच्च न्यायालय ने बरेली की निचली अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 2010 बरेली दंगा मामले से जुड़े एक आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों को हटा दिया. जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की थी.

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उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में कहा, मैंने उस आदेश पर गौर किया, जिसमें निचली अदालत ने कुछ गैर वांछित विचार व्यक्त किये हैं. इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत विचार हैं.

उच्च न्यायालय ने कहा इसके अलावा, निचली अदालत ने उक्त आदेश में अपना व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किया है, जिसकी न्यायिक आदेश पारित करते हुए कतई जरूरत नहीं है. उच्च न्यायालय ने कहा, एक न्यायिक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि उसे व्यवहार में मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभिव्यक्ति में सावधानी बरतनी चाहिए.

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