हाईकोर्ट ने केजरीवाल को दिया बड़ा झटका, दूसरी याचिका भी की खारिज

अब सप्ताह में पांच बार नहीं दो बार ही वकीलों से मिल सकेंगे सीएम

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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले दिन उनकी गिरफ़्तारी वाली याचिका को सही ठहराते हुए गिरफ़्तारी के खिलाफ लगाई गयी याचिका को खारिज कर दिया था वहीं, अब कोर्ट ने आज एक बार फिर कोर्ट ने उनकी दूसरी याचिका भी ख़ारिज कर दी है. केजरीवाल ने याचिका में सप्ताह में 5 बार वकीलों से मुलाकात के मांग की थी लेकिन कोर्ट ने इसे भी ख़ारिज कर दिया. वह वकीलों से सप्ताह में दो दिन ही बातचीत कर सकते हैं.

ED ने कहा कि यह जेल मैन्युल के खिलाफ…

केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ 35- 40 मुकदमें चल रहे हैं. इसके लिए उन्होंने दो दिन की बजाय सप्ताह में 5 दिन बातचीत करने की मांग की थी. ऐसे में हफ्ते में दो मुलाकात काफी नहीं है इसलिए उन्होंने सप्ताह में 5 मुलाकात की मांग की थी. वहीं, ED ने कहा कि यह जेल मैन्युल के खिलाफ है. वकीलों से मिलने वाली अतिरिक्त समय वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया गया है और दो दिन मिलने की ही परमिशन दी गयी है.

कल लगा था झटका…

बता दें कि केजरीवाल को कल गिरफ़्तारी मामले में हाईकोर्ट से झटका लगा था. केजरीवाल ने जांच एजेंसी के खिलाफ अवैध तरीके से गिरफ़्तारी को लेकर 21 मार्च को कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें कल कोर्ट ने फैसला सुनाया और ED के एक्शन को वैध बताया.

सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केजरीवाल…

जानकारी मिल रही है कि केजरीवाल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और याचिका दायर की है. याचिका को तत्काल सूचीबद्ध कराने के लिए CJI की अगुवाई वाली पीठ से संभावना है.

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ED ने विरोध में दिए तर्क…

ED ने कहा कि केजरीवाल जो 5 बैठकों की मांग कर रहे है वह जेल मैन्युअल के खिलाफ है. प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि जब कोई व्यक्ति जेल जाता है तो उसका कद बाहर अप्रासंगिक होता है. और उसके साथ सामान व्यवहार किया जाता है. केजरीवाल को पहले ही दो बैठकों की अनुमति दी गयी है इतना ही नहीं न्यायिक हिरासत में बाहरी दुनिया से संपर्क सीमित और कानून के अनुसार होता है.

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