बड़ी खबर: ज्ञानवापी मामले पर अब 4 जुलाई को होगी सुनवाई, कोर्ट में 1 जून से गर्मी की छुट्टियां
देशभर के सबसे बड़े मुद्दे ज्ञानवापी मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. वाराणसी सिविल कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर चल रही सुनवाई अब 4 जुलाई को होगी. ये फैसला 1 जून से अदालतों में गर्मी की छुट्टियों के चलते लिया गया है. साथ ही सर्वे रिपोर्ट देने के बाद जिला जज अपना फैसला कुछ ही देर में जारी करेंगे. हिंदू पक्ष के वकील ने सुनवाई के बाद जानकारी दी कि मस्जिद के सर्वे संबंध वीडियोग्राफी की सीडी दोनों पक्षों को डिटेल ऑर्डर के बाद दे दी जाएगी. मुस्लिम पक्ष का बहस के दौरान कहना था कि मां श्रृंगार गौरी से संबंधित मामला सुनवाई के योग्य नहीं है. मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव ने इस दौरान दलीलें पेश कीं और काफी देर तक कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच तेज बहस हुई.
अभय यादव ने इस दौरान दावा किया कि मां श्रृगार गौरी का मुकदमा पूज स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1991 का पूरी तरह से उल्लंघन है. मुस्लिम पक्ष ने 1937 दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव के मुकदमे का निर्णय भी पढ़ा. उन्होंने कहा कि अदालत ने मौखिक गवाही और दस्तावेजों के आधार पर फैसला किया था कि ये पूरा परिसर मुस्लिम वक्फ का है. उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष का दावा कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं है गलत है. ये संपत्ति वक्फ की ही है.
इस दौरान कई बार दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई और आवाज कोर्ट के बाहर तक सुनाई दी. बहस की शुरुआत में जिला जज ने दोनों ही पक्षों को शांत रहने की अपील की. लेकिन मामला बढ़ता गया और दोनों पक्षों की आवाज तेज होती गई. इसके बाद जज गुस्सा गए और दोनों पक्षों को तेज आवाज में बात न करने के लिए कहा. जिसके बाद कोर्ट में आवाज कम हुई.
गौरतलब है कि सोमवार को कोर्ट में प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखीं थीं. इस संबंध में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने जानकारी दी.