हाईकोर्ट में पुरोला महापंचायत पर सुनवाई पूरी, रैली और सभाओं के लिये लेनी होगी अनुमति…

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुरोला महापंचायत मामले पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने फिलहाल महापंचायत को लेकर टीवी डिबेट और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. यानी इस मामले पर अब ना ही कोई न्यूज चैनल टीवी डिबेट करेगा और ना ही इस मामले को सोशल मीडिया के जरिए उछाला जाएगा. कोर्ट की बात ना मानने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. दरअसल, आज नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को धार्मिक संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की।

लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की ड्यूटी…

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है. कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की ड्यूटी है. किसी भी प्रकार की जान-माल की क्षति नहीं होनी चाहिए. सभा, रैली या पंचायत के लिए पहले सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है. गौरतलब है. कि लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद यह महापंचायत बुलाई गई है. जिस पर रोक लगाने के लिए एसोसिएशन फाँर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका को वकील शारुख आलम ने बुधवार दोपहर बाद हाईकोर्ट में मेंसन किया था. और तत्काल लिस्टिंग की मांग की थी. इससे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. जहां सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट जाने को कहा था.

टीवी डिवेट पर लगाया प्रतिबंध …

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है. कि धरना-प्रर्दशन, रैली और सभाओं के लिये सरकार से अनुमति लेनी होगी. कोर्ट ने मामले को गम्भीर मानते हुए सोशल मीडिया और टीवी डिवेट पर प्रतिबंध लगाया है, ताकि माहौल खराब ना होने पाए. चीफ जस्टिस कोर्ट ने डीएम उत्तरकाशी को मामले में एक्शन लेने के साथ सख्ती बरतने के आदेश दिये। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि कानून के तहत कार्रवाई हो. उन लोगों के खिलाफ सख्ती बरतें जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है।

ये है पूरा मामला…

आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठन ने पुरोला उत्तरकाशी 15 जून को हिंदू संगठनों ने महापंचायत का एलान किया है. जिसको रोकने के लिये एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका को वकील शारुख आलम ने आज हाईकोर्ट में याचिका मेंसने की, जिसमें महापंचायत को रोकने की मांग की गई थी. बता दें कि 26 मई को पुरोला उत्तरकाशी में 14 साल की लड़की को एक समुदाय विशेष के युवक द्वारा कथित अपहरण को लेकर सांप्रदायिक उन्माद भड़का था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे लव जिहाद की संज्ञा दी और विरोध प्रर्दशन किया. इस दौरान हिंदू संगठनों द्वारा विशेष समुदाय के लोगों से दुकानें खाली करवा ली और उनको आस पास का क्षेत्र छोड़ने का अल्टिमेटम दिया गया और कहा कि 15 जून से पहले वो यहां से चले जाएं नहीं तो परिणाम भुगतने के लिये तैयार रहे. अल्टिमेटम खत्म होने पर अब महापंचायत इस पर बुलाई गई है.

19 जून तक लागू रहेगी धारा 144…

स्थानीय व्यापार संगठनों ने उत्तरकाशी में गुरुवार को बंद का ऐलान किया है. महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है. इसके तहत 4 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है. यह 19 जून तक लागू रहेगी.

हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश का हिस्सा…

वहीं, बजरंग दल के अध्यक्ष अनुज वालिया ने कहा .कि महापंचायत को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश का हिस्सा हैं. वालिया ने उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहिल्ला और पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी को हटाने की मांग करते हुए कहा. कि महापंचायत शांति से आयोजित होनी थी, लेकिन प्रशासन जिहादियों की रक्षा कर रहा है. अनुज वालिया ने कहा कि प्रशासन ओवैसी के दबाव में काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि धारा 144 हिंदू संगठनों को महापंचायत से नही रोक पाएगी

मामले पर तीन हफ्तों के बाद सुनवाई…

महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने बताया. कि इस सरकार से काउंटर मांगा है. इस तहर के आयोजन के लिये अब सरकार से अनुमति लेनी होगी. और कानून व्यवस्था खराब करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. कोर्ट ने ये भी कहा है. कि टीवी डिवेट और सोशल मीडिया पर बहस नहीं होगी. और नारे भी नहीं लगाए जा सकते हैं. कोर्ट अब इस मामले पर तीन हफ्तों के बाद सुनवाई करेगी।

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