ज्ञानवापी मामला: अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी पर जुर्माना, अगली सुनवाई 22 अगस्त को
यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में दाखिल वाद की पोषणीयता पर जिला जज की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायालय ने मामले में देरी की वजह से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया. वहीं, अब इस मामले पर 22 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में दाखिल वाद की पोषणीयता पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई. इस सुनवाई में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से जवाबी बहस की जानी थी.
लेकिन, इंतजामिया मसाजिद के मुख्य अधिवक्ता अभय यादव के निधन से सुनवाई प्रभावित हुई. इसी क्रम में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने योगेंद्र सिंह को अपना अधिवक्ता बनाया था.
महिला वादी पक्ष की दलील है कि यहां विशेष उपासना स्थल कानून 1991 लागू नहीं होता, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहां यह कानून लागू होता है जिसके मुताबिक आजादी के समय धर्मस्थलों की जो स्थिति है उसमें बदलाव नहीं होगा.