8 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक मिलेगी बिजली उपभोक्ताओं इस तरह की राहत…
सरचार्ज में छूट देने एकमुश्त समाधान योजना सरकार ने की लागू
वाराणसी : 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए सरकार ने ओटीएस (एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। योजना का पहला चरण 8 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगा। इसमे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
बिल के किश्तों में भुगतान का भी विकल्प
उर्जा मंत्री की माने तो विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर इस योजना में दिया गया है। इसमें एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 1 किलो वाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिशत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किश्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है.
31 अक्टूबर तक निजी नलकूप उपभोक्ताओं के सरचार्ज पर छूट
इस योजना 31 मार्च 2023 तक निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट मिलेगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट uppcl.org पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते हैं। उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान के लिए राशि आदि दिखने लगेगी।
बिल संशोधन के अनुरोध वेबसाइट पर कर सकेंगे उपभोक्ता
इस योजना में उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं एसडीओ कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ.प्र.पा.का.लि. की वेबसाइट पर uppcl. org के उपभोक्ता कार्नर > सेवा अनुरोध > बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।
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कोर्ट में लंबित मामलों, बिजली चोरी, अनियमितता पर भी मिलेगा लाभ
विद्युत चोरी के मामलों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिए जमा कराना होगा.इसके बाद निर्घारित की गई राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा ज्यादा से ज्यादा 3 किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। स्थाई रूप से विद्युत काटे गए बकाएदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों का भी समाधान इस योजना में होगा। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आरसी भी जारी है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।