दिव्यांगजन जल्द पूरा कर लें ये काम, वरना रुक जाएगा पेंशन

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जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लखनऊ कमलेश कुमार वर्मा ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांग जनों को दिव्यांग भरण पोषण अनुदान दिव्यांग पेंशन प्रदान की जाती है। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद के दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। दिव्यांगजनों का सत्यापन तहसील, नगर निगम, बैंक के माध्यम से सत्यापन कराया जाता है। साथ में लाभार्थियों की पेंशन आधार कार्ड से लिंक किया जाता है और मोबाइल नंबर भी दर्ज किए जाते हैं। सत्यापन के दौरान कुछ दिव्यांगजन पते पर नहीं मिले हैं और ना ही उनके आधार एवं मोबाइल नंबर प्राप्त हुए हैं। जिससे उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने बताया कि उक्त के क्रम में ऐसे दिव्यांगजन जिनके द्वारा पता बदला गया है। लेकिन उनके द्वारा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय को वर्तमान निवास स्थान के पत्ते से अवगत नहीं कराया गया है। ऐसे दिव्यांगजनों की सूची जोन वार संबंधित जोन एवं कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी पंचायत भवन परिसर कैसरबाग लखनऊ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है।

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उन्होंने बताया कि जनपद के समस्त दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन दिव्यांग जनों द्वारा अपना निवास स्थान बदल दिया गया है, वह अपने वर्तमान निवास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र एकत्रित कर लें। दस्तावेजों के साथ सूचना अनिवार्य रूप से 20 सितंबर 2019 तक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी पंचायत भवन कैसरबाग लखनऊ में उपस्थित होकर अपना सत्यापन करा लें। अन्यथा उनकी दिव्यांग पेंशन बंद कर दी जाएगी।

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