पनामागेट मामले में शरीफ की संपत्ति के विवरण JIT को सौंपे : वकील

0

पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ(Nawaz Sharif की संपत्ति के बारे में सवाल पूछे जाने के एक दिन बाद उनके वकील ने अदालत से कहा कि शरीफ की संपत्ति से जुड़े सभी विवरण संयुक्त जांच दल (जेआईटी) को दे दिए गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वरिष्ठ वकील ख्वाजा हारिस ने तीन सदस्यीय शीर्ष पीठ को बताया कि शरीफ के परिवार के खिलाफ धनशोधन के आरोपों की जांच के लिए आवश्यक कर रिटर्न के तौर पर शरीफ ने सभी संपत्तियों और आय के स्रोतों की जानकारी दी थी।

अदालत की इस टिप्पणी पर कि शरीफ जेआईटी के सवालों का जवाब देने में टाल मटोल करते दिखे थे, हारिस ने कहा कि टीम ने किसी भी अन्य संपत्ति के बारे में पूछताछ नहीं की थी व कहा कि उनके मुवक्किल ने किसी संपत्ति की जानकारी नहीं छिपाई है और न ही वह किसी बेनामी संपत्ति के मालिक हैं।

Also read : त्रिपुरा में कांग्रेस समर्थित बंद से सामान्य जनजीवन प्रभावित

हारिस ने दलील दी कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के कानून के मुताबिक, किसी व्यक्ति को उसकी पत्नी और बच्चों के नाम की संपत्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री के रिश्तेदारों ने भी किसी संपत्ति को नहीं छिपाया है।

अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान शरीफ की संपत्ति के बारे में पूछा था। अदालत ने कहा, “हम इसके लिए पहले दिन से इंतजार कर रहे हैं।” अदालत ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके परिजन जेआईटी द्वारा रखे गए सवालों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं।

शीर्ष पीठ ने वकील से यह भी पूछा कि क्या न्यायाधीशों को तथ्यों के छिपाने पर अपनी राय बनानी चाहिए या मामले को जवाबदेही अदालत को सौंप देना चाहिए।

हारिस ने तर्क दिया कि जेआईटी ने शरीफ के खिलाफ 15 मामलों को फिर से खोलने की सर्वोच्च न्यायालय से सिफारिश कर अपने अधिकार की हद का उल्लंघन किया है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More