Delhi Liquor Scam Case: सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं, 15 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

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Delhi Liquor Scam Case: मनीष सिसोदिया को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में राहत नहीं मिली है. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने 15 मई तक बढ़ा दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI केस में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम करने की सुनवाई 15 मई तक टाल दी है. हाल ही में मनी लॉड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम पर न्यायालय ने अत्यंत कटु टिप्पणी की थी. AAP के वरिष्ठ नेता सिसोदिया की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया और अन्य सह-आरोपी दिल्ली आबकारी मामले के ट्रायल को लटकाने और उसमें देरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.

सिसोदिया को जेल से छुट्टी नहीं

दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी कथित घोटाले के चलते दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए थे. सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में हैं, जबकि संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. हालांकि, 2 अप्रैल 2024 को संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गयी थी और वह 3 अप्रैल को वे कारावास से बाहर आए. इस दौरान उन्होने जेल में कुल छह महीने गुजारे थे.

सीबीआई ने सिसोदिया को क्यों कहा किंगपिन

दिल्ली शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर कुछ दिन पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई ने न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने सुनवाई में कहा कि, सिसोदिया घोटाले के किंगपिन हैं, इसलिए उनकी जमानत नहीं दी जानी चाहिए. सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया को जमानत मिली तो वह सबूतों और गवाहों पर दबाव डाल सकता है.

 

 

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