गांधी परिवार को राहत, कोर्ट ने दी रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत

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दिल्ली की अदालत से आज गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अदालत ने राॅबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने वाड्रा पर कुछ शर्ते भी लगाई हैं। बता दें कि कोर्ट ने वाड्रा को बिना इजाजत देश न छोड़ने की शर्त पर पांच लाख रूपए की निजी मुचलके पर जमानत दी है। 

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वॉड्रा को कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत:

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे रॉबर्ट वॉड्रा के साथ मनोज अरोड़ा को  दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट नेे पांच लाख के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत सोमवार को दे दी है। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। ईडी के वकील डीपी सिंह ने कहा था कि हमारे पास वाड्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

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देश न छोड़ने की शर्त पर जमानत:

कोर्ट ने वाड्रा को देश छोड़कर न जाने की शर्त पर जमानत दी है। वहीं कोर्ट ने वाड्रा से कहा कि आपको जांच में सहयोग करना है, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी है और गवाहों को प्रभावित नहीं करना है।

वाड्रा के खिलाफ विदेश में संदिग्ध संपत्ति की हो रही जांच 

गौरतलब है कि वाड्रा के खिलाफ विदेश में संदिग्ध संपत्ति की जांच चल रही है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। ईडी ने लंदन में एक फ्लैट को लेकर वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया था। ईडी का आरोप है कि लंदन स्थित फ्लैट मनोज अरोड़ा के बजाय वाड्रा का है और फ्लैट हथियार डीलर संजय भंडारी से वर्ष 2010 में खरीदा गया था।

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